बैठक में पंचायत कर्मियों का भाग लेना अनिवार्य

रांची: पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि पंचायतों में होने वाली समीक्षा बैठक में पंचायत स्तरीय कर्मियों का भाग लेना अनिवार्य है. यह बैठक हर महीने के पहले सप्ताह में पंचायत सचिवालय में अायोजित होगी. इसमें विभिन्न विभागों जैसे ग्रामीण विकास, स्कूली शिक्षा व साक्षरता, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, समाज […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 6, 2017 6:57 AM
रांची: पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि पंचायतों में होने वाली समीक्षा बैठक में पंचायत स्तरीय कर्मियों का भाग लेना अनिवार्य है. यह बैठक हर महीने के पहले सप्ताह में पंचायत सचिवालय में अायोजित होगी.
इसमें विभिन्न विभागों जैसे ग्रामीण विकास, स्कूली शिक्षा व साक्षरता, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पेयजल व स्वच्छता, कृषि पशुपालन व सहकारिता जल संसाधन व ऊर्जा सहित अन्य विभागों के सामुदायिक कर्मियों तथा सेवा प्रदाता जैसे पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, जन सेवक, राजस्व कर्मचारी, सहिया कोअॉडिर्नेटर, एएनएम, जल सहिया, कृषि मित्र, आंगनबाड़ी सेविका तथा जेएसएलपीएस के ग्राम संगठन के अध्यक्ष व सचिव सहित अन्य को भाग लेना होगा. बैठक के दौरान विभागों के कार्यों की प्रगति खासकर 14वें वित्त आयोग, मनरेगा, मध्याह्न भोजन, एनअारएचएम, प्रधानमंत्री अावास योजना ग्रामीण के क्रियान्व्यन में आने वाली परेशानियों व इसके निवारण पर चर्चा की जायेगी.
बैठक में अनुपस्थित रहे, तो आचार नियमावली का उल्लंघन होगा : आदेश में कहा गया है कि पंचायत स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का प्रभावशाली क्रियान्वयन नहीं होने पर इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारी व मुखिया पर कार्रवाई की जा सकती है. बैठक में अनुपस्थित रहने या सरकारी निर्देशों का अवहेलना करने को सरकारी सेवक आचार नियमावली की धारा-तीन का उल्लंघन माना जायेगा. विकास आयुक्त व पंचायती राज सचिव की अोर से जारी आदेश में इस आदेश का अनुपालन व अनुश्रवण उपायुक्त तथा उप विकास आयुक्त को नियमित रूप से करने को कहा गया है.

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