रांची: नगर आयुक्त प्रशांत कुमार की कोर्ट ने ओवरब्रिज अनंतपुर स्थित बोधराज एन्क्लेव के चौथे व पांचवें तल्ले को एक माह में तोड़ने का आदेश जारी किया है. इसके अलावा कोर्ट ने बिल्डर गुरुनाम सिंह पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एक माह के अंदर भवन निर्माता ने स्वेच्छा से भवन को नहीं तोड़ा, तो निगम भवन को जबरन तोड़ने की कार्रवाई करेगा.
नगर आयुक्त की कोर्ट ने लालपुर पीस रोड के शंभु दुबे के जी प्लस टू भवन के भी दो तल्ले को तोड़ने का आदेश दिया है. इसके अलावा चुटिया धुमसा टोली में बिल्डर पवन कुमार द्वारा अपार्टमेंट के ऊपर में अनधिकृत रूप से बनाये गये टू बीएचके फ्लैट को भी तोड़ने का अादेश दिया है. वहीं, डोरंडा कुसई में जी प्लस टू भवन का नक्शा पास होने के बाद भी जी प्लस थ्री भवन का निर्माण किये जाने पर रोशन अमीन के दो मंजिला भवन के ऊपरी तल को पूरी तरह से तोड़ने का आदेश दिया है.