रांची : आपके घर का सपना अब पूरा होगा. घर खरीदने के लिए आप अपने पीएफ खाते से 90 प्रतिशत राशि निकाल सकेंगे. इससे डाउन पेमेंट किया जा सकेगा. इसके लिए किसी भी कंपनी में तीन साल सेवा पूरी करनी होगी. साथ ही पीएफ खाते में कम-से-कम 20,000 रुपये या इससे अधिक की राशि होनी चाहिए. यह बातें इपीएफओ के एकाउंट ऑफिसर राकेश कुमार सहाय ने बुधवार को कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कहीं. श्री सहाय विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे. श्री सहाय ने कहा कि स्कीम का लाभ लेने के लिए 10 या इससे अधिक की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनानी होगी. मेंबर भारत में कहीं भी मकान खरीद सकते हैं.
30 जून तक है अंतिम मौका : उन्होंने कहा कि अब तक जिन इंप्लायर ने एक अप्रैल 2009 से 31 दिसंबर 2016 तक ज्वाइंनिंग कराये कर्मचारियों को पीएफ का सदस्य नहीं बनाया है, उनके लिए 30 जून तक अंतिम मौका है. इसके लिए उन्हें ऑनलाइन डिक्लेरेशन फाइल करना होगा. साथ ही 15 दिनों के भीतर कंट्रीब्यूशन का पेमेंट करना होगा. इस अवधि में सदस्य बनाने पर कई फायदे मिलेंगे. इस अवधि का इंप्लाइ शेयर नहीं लगेगा. प्रशासनिक चार्जेज नहीं लगेगा. मात्र एक रुपये प्रति साल के हिसाब से चार्ज लगेगा.
एक फॉर्म किया गया : एकाउंट ऑफिसर जयकांत राय ने कहा कि पीएफ, पेंशन और ट्रांसफर के लिए अब तक अलग-अलग फॉर्म था. इससे काफी परेशानी होती थी. अब इन सभी के लिए एक फॉर्म कर दिया गया है.