रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र गुरुवार को पेश होंगे़. वह चारा घोटाला के एक मामला 38 ए/ 96 के आरोपी हैं. उसी मामले में अदालत ने उन्हें सम्मन जारी किया था़. यह मामला दुमका कोषागार से तीन करोड़ 31 लाख रुपये की निकासी का है़. यह जानकारी जगन्नाथ मिश्र के केस की पैरवी कर रहे राजेश झा ने दी.
* केस के मूल दस्तावेज भेजने का आदेश
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने बुधवार को चारा घोटाले के आरसी20ए/96 केस में पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती से जुड़े मूल दस्तावेज को सीबीआइ की विशेष अदालत को सौंपने का आदेश दिया. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उक्त आदेश दिया.
लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि पूर्व के आदेश में कोर्ट ने मूल दस्तावेज की छाया प्रति हाइकोर्ट में रखकर मूल दस्तावेज भेजने का आदेश दिया था. इस पर हाइकोर्ट की ओर से कहा गया कि सभी मूल दस्तावेजों की छायाप्रति कराने में समय लगेगा और राशि भी खर्च होगी. मूल दस्तावेज 18 बक्शा में रखा गया है. अपील याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर पूर्व में निचली अदालत से दस्तावेज हाइकोर्ट को भेजे गये थे.