सिविल कोर्ट में बहाल होंगे ग्राम न्यायालय के लिए चुने गये 18 कर्मी

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के लिए चयनित किये गये 18 कर्मियों को संबंधित जिलों के सिविल कोर्ट में पदस्थापित करने का आदेश दिया है. रांची, जमशेदपुर, देवघर व दुमका के सिविल कोर्ट में इन्हें पदस्थापित किया जायेगा. जब इन जिलों में ग्राम न्यायालय का कामकाज शुरू हो जायेगा, तब उक्त सभी कर्मियों को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 10, 2017 6:31 AM
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के लिए चयनित किये गये 18 कर्मियों को संबंधित जिलों के सिविल कोर्ट में पदस्थापित करने का आदेश दिया है. रांची, जमशेदपुर, देवघर व दुमका के सिविल कोर्ट में इन्हें पदस्थापित किया जायेगा. जब इन जिलों में ग्राम न्यायालय का कामकाज शुरू हो जायेगा, तब उक्त सभी कर्मियों को वापस ग्राम न्यायालयों में पदस्थापित कर दिया जायेगा.

कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को पदस्थापन से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने उक्त फैसला सुनाया है. पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. एमीकस क्यूरी अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पक्ष रखा था. उल्लेखनीय है कि प्रभात खबर में प्रकाशित खबर पर हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था.

कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. प्रभात खबर में इससे संबंधित खबर छह अप्रैल को प्रकाशित की गयी थी. इसमें ढाई साल गुजर जाने के बाद 18 क्लर्क की पोस्टिंग नहीं किये जाने का जिक्र किया गया था. हाइकोर्ट ने 19 अप्रैल को प्रभात खबर में छपी इस खबर पर संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा था. चयनित कर्मियों को ढाई साल बाद न्याय मिला है.

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