रांची : राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आज सीबीआइ की विशेष कोर्टने चारा घोटाला मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने आदेश दिया कि 16 जून को उन्हें व्यक्तिगत रूप से देवघर कोषागार से निकासी मामले में पेश होना होगा. इसके बाद लालू पटना से रांची के लिए रवाना हाे गये, वे शाम तक यहां पहुंच भी गये. यह मामला आरसी – 64 ए 1996 का है.लालूप्रसाद यादवकलजस्टिस शिवपाल सिंह यादव कीअदालतमें पेश होंगे. लालू प्रसाद यादव ने अदालत से अपील की थी कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेशी की छूट दी जाये और उनके बदले अदालत में उनके वकील पक्ष रखेंगे.
हालांकि इस मामले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को अदालत ने राहत दी है. उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गयी है. उल्लेखनीय है कि देवघर कोषागार से निकासी के इस मामले के 44 लोगों पर चार्जशिट दायर किया गया था, जिसमें 15 की मौत हो चुकी है. इसमें 29 का ट्रायल हुआ है. इस मामले में कुछ गवाह की अदालत में पेशी होनी है.
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