स्थानीय नीति पर राज्य सरकार जवाब दाखिल करे

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य की स्थानीय नीति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने को कहा गया. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 17, 2017 8:10 AM
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य की स्थानीय नीति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने को कहा गया. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई.

इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता जेजे सांगा ने खंडपीठ को बताया कि पांच जजों की पूर्ण पीठ ने फैसला दिया था कि सरकार स्थानीय व्यक्ति काैन होगा, तय कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार ने स्थानीय नीति लागू कर दी है.

स्थानीय नीति लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है. स्थानीय नीति तय करने का अधिकार संसद को है. वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने स्थानीय नीति लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी की थी. वह अधिसूचना असंवैधानिक है. उसे निरस्त किया जाना चाहिए. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगस्त माह की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की अोर से जनहित याचिका दायर कर अधिसूचना को चुनाैती दी गयी है.

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