यह जमीन महेशपुर के खाता नंबर-156, प्लॉट नंबर- 2063 की है. तत्कालीन राजस्व कर्मचारी मिखाइल माठू होरो ने फरजी शुद्धिपत्र के आधार पर गैरमजरूआ भूमि की जमाबंदी कायम कर दी.
उसने बिना किसी प्रक्रिया का अनुपालन किये एवं सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बगैर ही गैरमजरूआ भूमि का मांग कायम कर लगान रसीद जारी कर दी. इस संबंध में अपर समाहर्ता कार्यालय में सूचना मिली, जिस पर जांच की गयी. जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि उक्त 16.20 एकड़ भूमि की जमाबंदी राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत वाद संख्या दिखाते हुए कर दिया गया है. जकीउर्र रहमान के नाम पर जो शुद्धि पत्र जारी किया गया है, उसमें अंचल अधिकारी अनगड़ा व कार्यालय की मुहर भी है. हल्का कर्मचारी ने जिस शुद्धि पत्र को प्रस्तुत किया है, उसमें रकबा- 16.12 एकड़ अंकित है, जबकि खोले गये जमाबंदी में रकबा-16.20 एकड़ अंकित है.