मोटरसाइिकल आैर स्कूटर पर कचरा ढोने का मामला: जिम्मेवार अधिकारियों पर अब तक दर्ज नहीं हुई एफआइआर

रांची: ठोस कचरा प्रबंधन के लिए गलत भुगतान के मामले में प्रधान महालेखाकार (पीएजी) की शिकायत पर लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय द्वारा दिये गये निर्देश का रांची नगर निगम ने अब तक अनुपालन नहीं किया है. पीपीपी मोड में ठोस कचरा प्रबंधन करनेवाली तत्कालीन संवेदक कंपनी एटूजेड को गलत भुगतान करने के मामले में नगर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 28, 2017 6:47 AM
रांची: ठोस कचरा प्रबंधन के लिए गलत भुगतान के मामले में प्रधान महालेखाकार (पीएजी) की शिकायत पर लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय द्वारा दिये गये निर्देश का रांची नगर निगम ने अब तक अनुपालन नहीं किया है. पीपीपी मोड में ठोस कचरा प्रबंधन करनेवाली तत्कालीन संवेदक कंपनी एटूजेड को गलत भुगतान करने के मामले में नगर निगम के जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था. इसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि एटूजेड कंपनी ने कचरा ढोने के मामले में मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि वाहनों का रजिस्ट्रेशन दिखा कर भुगतान प्राप्त किया था. अधिकारियों ने कंपनी को भुगतान भी कर दिया. इस मामले की महालेखाकार की टीम ने अॉडिट किया था, जिसमें गलत भुगतान करने का मामला पकड़ा गया था. इसके बाद पीएजी ने एटीआइआर 12-13/16, दिनांक 21.4.2015 के माध्यम से लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए इस मामले में गड़बड़ी करनेवाले संलग्न लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था.
बीआरजीएफ की रॉयल्टी राशि जमा नहीं की
देवघर, गुमला, बोकारो सहित छह जिलों में बीआरजीएफ के तहत रॉयल्टी की राशि जमा नहीं की गयी है. महालेखाकार की ऑडिट में गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद दर्ज शिकायत पर लोकायुक्त ने ग्रामीण विकास विभाग को संबंधित जिम्मेवार अधिकारियों का नाम देने का निर्देश दिया है. नाम मिलने के बाद लोकायुक्त अग्रेतर कार्रवाई करने पर विचार करेंगे.

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