रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह के कोर्ट में हाजिर हुए. लालू प्रसाद ने इस कोर्ट में चारा घोटाला से जुड़े मामले आरसी 64 ए/96 में हाजिरी दी. लालू ने कोर्ट से आग्रह भी किया कि हुजूर हम जिद नहीं कर रहे हैं पॉलीटिकल आदमी हैं, उपस्थिति में छूट दी जाये. हुजूर जब-जब जरूरत होगी, तो आ जायेंगे. राष्ट्रपति चुनाव है. रैली भी निकालनी है.
इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको क्या करना है, कार्यकर्ता तो रहेंगे ही. इंटरनेट का जमाना है. आपको जानबूझ कर नहीं बुला रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि नौ महीने में मामला निष्पादित करना है. आरसी 64 में पूर्व मंत्री सुरेश पासवान की गवाही दर्ज की गयी. यह मामले में बचाव पक्ष की ओर से पहली गवाही थी.
अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 30 जून निर्धारित की है. लालू को शुक्रवार को भी मामले में उपस्थित होना पड़ेगा. इसके बाद लालू प्रसाद ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में हाजिरी दी. यहां आरसी 47 ए/96 मामले में डे टू डे सुनवाई चल रही है. यह मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है.
हॉर्स ट्रेडिंग मामले के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हो
कोर्ट से निकलने के बाद लालू प्रसाद ने पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हॉर्सट्रेडिंग से संबंधित मामले में चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि संबंधित लोगों पर शीघ्र मुकदमा दर्ज किया जाये. मुकदमा जल्दी दर्ज होना चाहिए, पर नहीं हो रहा है. भाजपा में यही सब होता है और ये दूसरों को अंगुली दिखाते हैं. पूर्व विधायक अन्नपूर्णा देवी सहित बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता कोर्ट पहुंचे थे.