रांची: एक जुलाई से पांच जुलाई के बीच जिन लोगों ने अपना टिकट वापस किया है, उनका सर्विस टैक्स का पूरा-पूरा पैसा रिफंड होगा. रेलवे अब कैंसिल टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लेगा. जिन लोगों ने सर्विस टैक्स का भुगतान कर दिया है,वे सीनियर डीसीएम ऑफिस में आवेदन देकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं.
ज्ञात हो कि जीएसटी लागू होने के बाद रेलवे में यह नियम लागू हुआ है. इस नियम के बाद आपको आइआरसीटीसी से मिलनेवाली कुछ सुविधाओं में कटौती हो सकती है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में यात्री टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग पर सर्विस टैक्स खत्म करने का प्रावधान किया था.
इस फैसले से रेलवे को कुल 551.49 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया था. वहीं, आइआरसीटीसी को इस फैसले से करीब 300 करोड़ रुपये की चपत लगने की बात कही गयी थी.
यहां बताना प्रासंगिक होगा कि आइआरसीटीसी से जब कैटरिंग का काम लिया गया, तो 139 व ऑनलाइन टिकट पर पूरा फोकस किया गया. इस सेक्टर से आइआरसीटीसी को कुल मुनाफे का 43 प्रतिशत हिस्सा मिलता है. इसी तरह 26 प्रतिशत टूरिज्म से और 31 प्रतिशत आय आइआरसीटीसी को रेल नीर व कैटरिंग से होती है.