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चंपई सोरेन से संबंधित याचिका पर सुनवाई
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को विधायक चंपई सोरेन के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की अोर से गवाह विष्णु नारायण सिंह ने अपनी गवाही लिखित रूप से शपथ पत्र में दायर की. इस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता ने यह कहते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन करने से इनकार […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को विधायक चंपई सोरेन के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की अोर से गवाह विष्णु नारायण सिंह ने अपनी गवाही लिखित रूप से शपथ पत्र में दायर की. इस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता ने यह कहते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन करने से इनकार कर दिया कि पहली गवाही प्रार्थी गणेश महली की होनी चाहिए. पहले उनकी गवाही करायी जाये. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने पक्ष रखा.
प्रार्थी गणेश महली ने चुनाव याचिका दायर कर प्रतिवादी चंपई सोरेन के निर्वाचन को चुनाैती दी है. प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने चुनाव जीतने के लिए अनियमितता बरती थी. चुनाव व मतगणना में गड़बड़ी की गयी थी. पीठासीन पदाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार मतदान व मतगणना में वोटों की गिनती में अंतर था. उन्होंने आरोप लगाया है कि कई बूथों पर इवीएम मशीन भी बदल दी गयी थी.
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