मैनपावर सप्लाई मामले में सुनवाई, सरकार को यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश
रांची : एक अगस्त से राज्य सरकार द्वारा शराब का खुदरा व्यवसाय करना मुश्किल होता नजर आ रहा है. मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन द्वारा मैनपावर के लिए निकाले गये टेंडर पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने सरकार को जवाब देने का निर्देश […]
इसके पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. मालूम हो कि शराब के व्यवसाय के लिए मैनपावर की तलाश में कॉरपोरेशन ने दो बार टेंडर निकाला. पहली बार आवेदकों ने जीरो सर्विस टैक्स पर काम करने की इच्छा जतायी थी. जिसे अव्यावहारिक मानते हुए कॉरपोरेशन ने टेंडर स्थगित कर दोबारा निकाला. कॉरपोरेशन के इस निर्णय के विरुद्ध आवेदकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इधर, कॉरपोरेशन ने दोबारा टेंडर निकाल कर फाइनल कर दिया है.
चयनित मैनपावर सप्लाई करनेवाली कंपनियों को वर्क ऑर्डर देने की तैयारी की जा रही थी. इसी दौरान न्यायालय ने यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दे दिया. अब काेर्ट का फैसला होने तक चयनित कंपनियों को वर्क ऑर्डर नहीं दिया जा सकेगा. ऐसे में एक अगस्त से सरकार द्वारा शराब का खुदरा व्यवसाय करना संभव नहीं नजर आ रहा है. संभव है कि वर्तमान लाइसेंस धारियों को फिर से अवधि विस्तार दिया जाये.