हेमंत ने चुनाव आयोग व जनता को गुमराह किया है : भाजपा

रांची: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन न सिर्फ सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया है, बल्कि चुनाव आयोग, मीडिया और जनता को भी गुमराह किया है. हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और सीता सोरेन की संपत्ति के खुलासे के बाद आम जनता सन्न है और सोरेन परिवार का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 12, 2017 7:13 AM

रांची: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन न सिर्फ सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया है, बल्कि चुनाव आयोग, मीडिया और जनता को भी गुमराह किया है. हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और सीता सोरेन की संपत्ति के खुलासे के बाद आम जनता सन्न है और सोरेन परिवार का असली चेहरा पहचान चुकी है. सोरेन परिवार ने आदिवासियों का स्वघोषित रहनुमा बनकर आदिवासियों को ही चूना लगा दिया. श्री प्रभाकर मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि सीएनटी एक्ट के सरलीकरण पर हंगामा मचाने वाले हेमंत सोरेन बतायें कि एक्ट की किस धारा के तहत उन्होंने रांची में आदिवासी भूमि खरीदी. हेमंत खुद सीएनटी एक्ट की धज्जी उड़ाते हैं और भाजपा को बदनाम करते हैं. श्री प्रभाकर ने सवाल किया कि हेमंत सोरेन के पास कौन सा कैलकुलेटर है, जिससे वह 30 कट्ठा जमीन को मात्र 3000 वर्गफीट का बताते हैं.

उन्होंने अरगोड़ा मौजा की तीस कट्ठा से ज्यादा जमीन को चुनाव आयोग के हलफनामा में मात्र 3000 वर्गफीट का दिखाया है. सोरेन परिवार ने कल्पना मुर्मू के नाम से अरगोड़ा मौजा के खाता 233 एवं प्लाट संख्या 1975 में होल्डिंग संख्या 233/232 की 13 कट्ठा 14 छटाक जमीन और होल्डिंग संख्या 233/184 की 17 कट्ठा 8 छटाक जमीन मार्च 2009 में खरीदी. यह जमीन स्व महली उरांव के पुत्रों राजू उरांव तथा राजन उरांव से खरीदी गयी. दोनों जमीन का कुल क्षेत्रफल 30 कट्ठा यानी 21,600 वर्गफीट है. यह जमीन सीएनटी एक्ट के तहत दूसरे थाना के आदिवासी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती.

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