रांची: झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक और इंटर लेवल की बहाली में अब एक ही परीक्षा ली जायेगी. इसके बाद न तो मुख्य परीक्षा होगा और न ही साक्षात्कार. एक ही परीक्षा में मेरिट के आधार पर बहाली ली जायेगी. झारखंड सरकार की कैबिनेट ने कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है. कहा गया कि स्नातक स्तर पर होनेवाली बहाली में दो चरणों में परीक्षा होगी. एक प्रारंभिक (पीटी) और एक मुख्य परीक्षा होगी. वहीं, स्नातक स्तर की बहाली के लिए यदि कुल आवेदन 15 हजार से कम हैं, तो एक चरण में परीक्षा होगी.
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडा पारित किये गये. कैबिनेट द्वारा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रस्ताव पर राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पर्षद के गठन की मंजूरी दी गयी है. यह पर्षद स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम कैसे चले, कोर्स कैसा होगा, स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप कोर्स बनाने संबंधित कार्य करेगा. पर्षद की जेनरल बॉडी के अध्यक्ष श्रम मंत्री होंगे, वहीं एग्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष श्रम विभाग के सचिव होंगे.
लेटेस्ट हेलीकॉप्टर किराये पर लेगी सरकार : कैबिनेट द्वारा वर्ष 2017 में बने हेलीकॉप्टर को किराये पर लिया जायेगा. नया हेलीकॉप्टर वैट लीज पर लिया जायेगा. इसके लिए विशेष कमेटी रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी. इसमें वित्त सचिव भी सदस्य होंगे. कमेटी ही तय करेगी कि कौन सा हेलीकॉप्टर और कितने किराये में लिया जाये.
गांव से शहर को जोड़ने वाली सड़क का 30 किमी हिस्सा ग्रामीण पथ
कैबिनेट द्वारा परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर ग्रामीण बस सेवा संचालन नियमावली में संशोधन किया गया है. इसके तहत कोई भी सड़क जो गांव से गांव, गांव से प्रखंड या गांव से शहर को जोड़ती है, उसकी कुल लंबाई का 50 प्रतिशत हिस्सा या अधिकतम 30 किमी का हिस्सा ग्रामीण पथ माना जायेगा. इस रूट पर बसों से परमिट शुल्क केवल एक रुपये ही लिये जायेंगे. एसटी, एससी या महिलाओं द्वारा इस रूट पर बस चलाने के लिए लिये जाने वाले ऋण के ब्याज में भी छूट दी जायेगी. वहीं, कैबिनेट द्वारा झारखंड पुलिस के अंतर्गत एएसअाइस, वायलेस एएसअाइ की नियुक्ति के लिए अलग-अलग बनी नियमावली को एक कर दिया गया है. इसके तहत सीमित परीक्षा की अर्हता में लघु दंड को हटा दिया गया है. वायरलेस एएसअाइ की नियुक्ति में उम्र सीमा भी एएसअाइ की नियुक्ति के समान होगी.