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राजधानी में बगैर सत्यापन के ही बाट और माप का प्रयोग करे रहे दुकानदार

रांची : माप-तौल कार्यालय में अपने बाट (बटखरा) का सत्यापन व नवीकरण कराने गये दुकानदारों का अनुभव कड़वा है. दुकानदार बाट व अन्य माप के सत्यापन के लिए तय शुल्क से ज्यादा लेने का आरोप लगाते हैं. इधर, ज्यादातर दुकानों व बाजारों में बगैर सत्यापन वाले बाट व माप का इस्तेमाल हो रहा है. पर […]

रांची : माप-तौल कार्यालय में अपने बाट (बटखरा) का सत्यापन व नवीकरण कराने गये दुकानदारों का अनुभव कड़वा है. दुकानदार बाट व अन्य माप के सत्यापन के लिए तय शुल्क से ज्यादा लेने का आरोप लगाते हैं. इधर, ज्यादातर दुकानों व बाजारों में बगैर सत्यापन वाले बाट व माप का इस्तेमाल हो रहा है. पर विभाग को इससे कोई मतलब नहीं है. मछली व मुर्गा बाजार में कम तौल की शिकायत आम है, पर कार्रवाई नहीं होती.

रांची के निवर्तमान एसडीओ भोर सिंह यादव ने बयान दिया था कि उन्हें पेट्रोल पंपों में हेर-फेर की पक्की सूचना है, पर माप-तौल वालों को कुछ नहीं मिलता. रांची के लोगों को याद नहीं कि माप-तौल कार्यालय ने जनहित में कभी कोई बड़ी कार्रवाई या बड़ा खुलासा कर दोषियों को सजा दिलायी हो. यह अलग बात है कि माप-तौल में गड़बड़ी करनेवाले व्यवसायियों से 10000 जुर्माना वसूलने का प्रावधान है.

वहीं बटखरा, टेप व अन्य का सत्यापन व पुन: सत्यापन न कराने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगता है. सभी बटखरे, लंबाई की माप, टेप, बीम स्केल व काउंटर मशीन का पुन: सत्यापन दो वर्ष के अंतराल पर कराना होता है. पहले यह अंतराल एक वर्ष का था.

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