रांची : माप-तौल कार्यालय में अपने बाट (बटखरा) का सत्यापन व नवीकरण कराने गये दुकानदारों का अनुभव कड़वा है. दुकानदार बाट व अन्य माप के सत्यापन के लिए तय शुल्क से ज्यादा लेने का आरोप लगाते हैं. इधर, ज्यादातर दुकानों व बाजारों में बगैर सत्यापन वाले बाट व माप का इस्तेमाल हो रहा है. पर विभाग को इससे कोई मतलब नहीं है. मछली व मुर्गा बाजार में कम तौल की शिकायत आम है, पर कार्रवाई नहीं होती.
वहीं बटखरा, टेप व अन्य का सत्यापन व पुन: सत्यापन न कराने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगता है. सभी बटखरे, लंबाई की माप, टेप, बीम स्केल व काउंटर मशीन का पुन: सत्यापन दो वर्ष के अंतराल पर कराना होता है. पहले यह अंतराल एक वर्ष का था.