इस दाैरान प्रतिवादी की अोर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने अदालत से आैर समय देने का आग्रह किया. उन्होंने बताया कि इससे संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. बोगस मतदान, डबल वोटिंग के मामले में कोर्ट ने पूर्व में जांच करने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर इसे चुनाैती दी गयी है. वह मामला लंबित है. प्रतिवादी की दलील पर अदालत ने दो सप्ताह का समय दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रोशन लाल चाैधरी ने चुनाव याचिका दायर कर प्रतिवादी विधायक निर्मला देवी के निर्वाचन को चुनौती दी है.