रांची : बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में पेश होने के लिए विशेष सीबीआइ जज की अदालत पहुंच चुके हैं. कोर्ट में चार मामलों (केस संख्या आरसी64ए/96, आरसी68ए/96 और आरसी47ए/96 के अलावा आरसी38ए/96) में आज गवाहों के बयान दर्ज किये जायेंगे.
कल चारा घोटाला से जुड़े तीन मामलों में लालू प्रसाद सीबीआइ की तीन अलग-अलग अदालतों में हाजिर हुए. लालू दिन के 10.36 बजे कोर्ट पहुंचे. सबसे पहले वह सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में पहुंचे. यहां देवघर कोषागार से जुड़े 89.24 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले (कांड संख्या आरसी 64ए/96) की सुनवाई चल रही है.
एफआइआर का मतलब इस्तीफा नहीं होता : लालू
इस मामले में लालू की अोर से सांसद जयप्रकाश नारायण यादव अौर बिहार विधानसभा के अंडर सेक्रेटरी मो जैनुल ने गवाही दी. सांसद जयप्रकाश ने अपनी गवाही में राज्यपाल की शक्तियों अौर निर्णय के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने कैबिनेट के अनुमोदन के बिना लालू प्रसाद के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी, जबकि वह ऐसा नहीं कर सकते.
सीबीआइ की अोर से कहा गया कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है. वह (राज्यपाल) अपने विधिक सलाहकारों की मदद से निर्णय ले सकते हैं. मो जैनुल ने बिहार विधानसभा की कार्यवाही अौर प्रश्नों के बारे में कोर्ट को जानकारी दी.
CBI कोर्ट में पेशी के बाद बोले लालू, हमले में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों पर हो कार्रवाई
गवाही खत्म होने के बाद लालू सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में हाजिर हुए. यहां उन्होंने आरसी 47ए/96 मामले में उपस्थिति दर्ज करायी. इस मामले में अभियोजन की अोर से गवाही चल रही है. फिर लालू प्रसाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हाजिर हुए. यहां आरसी 68ए/96 मामले में उनकी अोर से गवाहों की लिस्ट सौंपी गयी.