हाइटेंशन उपभोक्ताओं पर बिजली का 8.48 करोड़ रुपये बकाया

रांची : राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर बिजली की जमानती राशि का 8.48 करोड़ रुपये बकाया है. महालेखाकार (एजी) ने हाइटेंशन उपभोक्ताओं द्वारा जमा करायी गयी जमानती राशि के ऑडिट के दौरान यह मामला पकड़ा है. महालेखाकार ने इस सिलसिले में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है. रिपोर्ट में कहा गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 17, 2017 8:49 AM
रांची : राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर बिजली की जमानती राशि का 8.48 करोड़ रुपये बकाया है. महालेखाकार (एजी) ने हाइटेंशन उपभोक्ताओं द्वारा जमा करायी गयी जमानती राशि के ऑडिट के दौरान यह मामला पकड़ा है. महालेखाकार ने इस सिलसिले में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कोड में निहित प्रावधानों के तहत हाइटेंशन उपभोक्ताओं द्वारा जमानती राशि जमा की जानी है. जमानती राशि 90 प्रतिशत से कम होने पर उपभोक्ता को नोटिस जारी कर जमानती राशि जमा करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है.
इस अवधि में जमानती राशि जमा नहीं करने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा हाइटेंशन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटने का नियम है. ऑडिट के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि राज्य के 18 उपभोक्ताओं ने आवश्यक जमानती राशि जमा नहीं की है. राशि जमा नहीं करनेवाले इन उपभोक्ताओं में स्पंज आयरन के कारखाना के अलावा अस्पताल भी शामिल हैं.

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