कब तक होगा रेगुलेटरी कमीशन का गठन : कोर्ट
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को देवघर नगर निगम द्वारा टोल टैक्स की वसूली को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. राज्य सरकार के जवाब को असंतोषजनक बताते हुए नाराजगी जतायी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उप सचिव स्तर के अधिकारी […]
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को देवघर नगर निगम द्वारा टोल टैक्स की वसूली को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. राज्य सरकार के जवाब को असंतोषजनक बताते हुए नाराजगी जतायी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उप सचिव स्तर के अधिकारी शपथ पत्र दायर करें.
यह बताया जाये कि झारखंड स्टेट म्यूनिसिपल रेगुलेटरी कमीशन का गठन कब तक हो जायेगा. अभी क्या स्थिति है. दायर किये जानेवाले शपथ पत्र में सभी तथ्यों की जानकारी दी जाये. यदि सभी तथ्य नहीं दिये जायेंगे, तो सरकार पर कोर्ट जुर्माना भी लगा सकता है. खंडपीठ ने सरकार व नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व सरकार की अोर से जवाब दाखिल किया गया, लेकिन उसमें रेगुलेटरी कमीशन के विषय में स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवघर चेंबर अॉफ कॉमर्स की अोर से जनहित याचिका दायर कर टोल टैक्स वसूल करने को चुनाैती दी गयी है. कहा गया कि नगर निगम क्षेत्र में वाहनों से टोल टैक्स लेने का निर्णय असंवैधानिक है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए.
