मीट-मुरगे की दुकानों को नगर निगम नहीं स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ देंगे लाइसेंस
रांची. शहर के मीट, मुरगा और मछली विक्रेताओं को दुकान चलाने का लाइसेंस अब रांची नगर निगम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ देंगे. इच्छुक दुकानदारों को अब आवेदन एसीएमओ कार्यालय में ही आवेदन देना होगा. गुरुवार को नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने यह आदेश जारी किया है. रांची नगर निगम द्वारा पूर्व में ही […]
रांची. शहर के मीट, मुरगा और मछली विक्रेताओं को दुकान चलाने का लाइसेंस अब रांची नगर निगम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ देंगे. इच्छुक दुकानदारों को अब आवेदन एसीएमओ कार्यालय में ही आवेदन देना होगा. गुरुवार को नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने यह आदेश जारी किया है.
रांची नगर निगम द्वारा पूर्व में ही 32 चिकेन और मछली विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किया गया है. इन सभी दुकानदारों के लाइसेंस अप्रैल 2018 तक मान्य होंगे. वर्ष 2018 में इनके लाइसेंस का नवीकरण एसीएमओ द्वारा ही किया जायेगा.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को वरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहा था कि किसी भी कीमत पर राज्य में मीट का व्यापार अवैध तरीके से नहीं होने दिया जायेगा. सरकार लाइसेंस दे रही है, दुकानदार लाइसेंस के लिए अॉनलाइन आवदेन दे सकते हैं. लाइसेंसधारी दुकानदार ही नियमों के अनुसार तय जानवारों के मीट बेच सकते हैं. प्रतिबंधित पशुओं की हत्या और उनके मांस की बिक्री पर कड़ाई से रोक लागू रहेगी.