23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

देवघर डीइअो को हाइकोर्ट ने दिया निर्देश चार सप्ताह में आदेश का पालन करें

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग से संबंधित एक अवमानना मामले को गंभीरता से लेते हुए देवघर के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइअो) को कड़े लहजे में निर्देश दिया. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी. अदालत ने चार सप्ताह के अंदर आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया. […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग से संबंधित एक अवमानना मामले को गंभीरता से लेते हुए देवघर के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइअो) को कड़े लहजे में निर्देश दिया. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी. अदालत ने चार सप्ताह के अंदर आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया.

इस दाैरान प्रार्थी को सभी बकाया व पेंशन आदि का भुगतान कर दिया जाये. सुनवाई के दाैरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार सशरीर उपस्थित थे.

उन्होंने अदालत के आदेश का अनुपालन करने पर सहमति जतायी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नीलम ठाकुर ने अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. सरकार की अोर से आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. एकल पीठ ने प्रार्थी (आश्रित) को उनके शिक्षक पति के सभी प्रकार के बकाया व पेंशन आदि लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया था. वह प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. सेवाकाल के दाैरान उनका निधन हो गया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें