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दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा के यौन शोषण मामले में पीएमओ ने झारखंड पुलिस से मांगी रिपोर्ट

रांची : दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा के यौन शोषण मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कैप्टन प्रेमदीप आनंद के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं. पीएमअो ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए झारखंड पुलिस से कहा है कि इस मामले में अब तक की कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट दें. इसके बाद रांची के […]

रांची : दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा के यौन शोषण मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कैप्टन प्रेमदीप आनंद के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं. पीएमअो ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए झारखंड पुलिस से कहा है कि इस मामले में अब तक की कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट दें. इसके बाद रांची के एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने रांची के सदरडीएसपी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है.

कैप्टन पर युवती को शादी के लिए बुला कर दुष्कर्म का आरोप

दरअसल, झारखंड की राजधानी रांची स्थित खेलगांव थाने में कैप्टन प्रेमदीप आनंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पीड़िता ने महीनों पहले न्याय के लिए पीएमअो को मई, 2017 में चिट्ठी लिखी थी. छात्रा ने पत्र के साथ 164 के तहत दर्ज बयान, हाइकोर्ट में जमानत खारिज होने संबंधी आदेश की प्रति भी भेजी थी.

साथ ही यह भी लिखा था कि वह एक गरीब परिवार से आती है. उसका परिवार इतना सक्षम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ सके. उसने यह भी कहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है.

डीएसपी के सुपरविजन के बाद गिरफ्तार हो सकते हैं कैप्टन

छात्रा ने पीएमअो को जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें कहा है कि उसकी शादी दीपाटोली, रांची में पोस्टेड कैप्टन प्रेमदीप आनंद से तय हुई थी. 14 अगस्त, 2016 को कैप्टन उसे आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में स्थित अपने फ्लैट में ले गये. कैप्टन ने फ्लैट में उससे शारीरिक संबंध बनाये. युवती के रांची से उत्तर प्रदेश चले जाने के बाद कैप्टन ने उससे शादी से इनकार कर दिया. साथ ही खेलगांव थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करायी.

कैप्टन द्वारा दुष्कर्म मामले की जांच के लिए आर्मी कैंप गयी पुलिस को लौटाया

यहां बताना प्रासंगिक होगा कि केस के सुपरविजन में कैप्टन दोषी पाये गये. हाइकोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी, लेकिन कैप्टन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. साथ ही कहा कि पूछताछ के दौरान कैप्टन प्रेमदीप के खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं की जाये.

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