जानिए क्‍यों झारखंड सरकार ने भेजा रिलायंस जियो को नोटिस

रांची : झारखंड सरकार ने रिलायंस जियो को नोटिस भेजा है. सूचना प्रौद्योगिकी और इ-गर्वनेंस विभाग की ओर से जियो को भेजे गये नोटिस में कहा गया है कि कंपनी झारखंड में राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पॉलिसी का उल्लंघन कर रही है. रिलायंस जियो ने झारखंड में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए राज्य सरकार के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 24, 2017 7:05 AM
रांची : झारखंड सरकार ने रिलायंस जियो को नोटिस भेजा है. सूचना प्रौद्योगिकी और इ-गर्वनेंस विभाग की ओर से जियो को भेजे गये नोटिस में कहा गया है कि कंपनी झारखंड में राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पॉलिसी का उल्लंघन कर रही है. रिलायंस जियो ने झारखंड में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए राज्य सरकार के साथ एकरारनामा किया है.
इसके अनुसार, झारखंड में आधारभूत संरचना विकसित करने के एवज में कंपनी को मुफ्त बैंडविड्थ (संचार माध्यम की क्षमता का माप) उपलब्ध कराना था. झारखंड में लगभग 10 महीने से कंपनी ने जियो की व्यावसायिक मोबाइल और इंटरनेट सेवा शुरू की है, लेकिन अब तक सरकार के विभागों और उपक्रमों को बैंडविड्थ नहीं दिया गया है. इस पर आपत्ति करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव सत्येंद्र सिंह ने रिलायंस जियो को नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने काे कहा है. पक्ष नहीं रखने पर सरकार रिलायंस जियो पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है.
क्या है आरओडब्ल्यू पॉलिसी : आरओडब्ल्यू पॉलिसी टेलीकॉम कंपनियों के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत नीति है. इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचना के लिए जमीन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के एवज में न्यूनतम दो एमबीपीएस स्पीड की इंटरनेट सेवाएं प्रदान करनी पड़ती हैं.

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