सरकार ने हाइकोर्ट को बताया बार भवन के विस्तार के लिए नहीं बची है जमीन

रांची. राज्य सरकार ने कहा है कि कचहरी परिसर में निर्मित बार भवन के विस्तार के लिए वहां पर जमीन नहीं बची है. बार भवन के पास जो जमीन है, उसे एसबीआइ को दे दिया गया है. एसबीआइ वहां अपने रीजनल अॉफिस का विस्तार करेगा. सरकार की अोर से उक्त बातें शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 29, 2017 7:16 AM
रांची. राज्य सरकार ने कहा है कि कचहरी परिसर में निर्मित बार भवन के विस्तार के लिए वहां पर जमीन नहीं बची है. बार भवन के पास जो जमीन है, उसे एसबीआइ को दे दिया गया है. एसबीआइ वहां अपने रीजनल अॉफिस का विस्तार करेगा.

सरकार की अोर से उक्त बातें शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट को बतायी गयी. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने कहा कि सरकार के जवाब पर वह अपना पक्ष रखेंगे. दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे. इसके लिए खंडपीठ ने दो सप्ताह का समय दिया. इसके बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गयी.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रांची जिला बार एसोसिएशन की अोर से जनहित याचिका दायर कर बार भवन के पास खाली सरकारी जमीन को आबंटित करने के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया गया है. जी प्लस फोर बार भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें सभी अधिवक्ताअों को बैठने की जगह नहीं मिल पायी है.