गढ़वा के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव को किया गया निलंबित

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने गढ़वा के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पंकज श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रांची होगा. इस दाैरान उन्हें झारखंड सर्विस कोड के रूल-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा. इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ के हस्ताक्षर से दो अगस्त को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 4, 2017 7:25 AM
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने गढ़वा के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पंकज श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रांची होगा. इस दाैरान उन्हें झारखंड सर्विस कोड के रूल-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा. इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ के हस्ताक्षर से दो अगस्त को अादेश जारी किया गया है.

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. इसके अलावा उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू की जायेगी. जारी आदेश के अनुसार पीडीजे श्रीवास्तव को तत्काल रांची के न्यायायुक्त के समक्ष रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि नेशनल शूटर तारा शाहदेव-रंजीत सिंह कोहली प्रकरण में उनका नाम आया था. इस प्रकरण में हाइकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार (विजलेंस) मुश्ताक अहमद पहले ही निलंबित किये जा चुके हैं.

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