खंडपीठ ने राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिकाअों को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि संविधान व कानून के अंतर्गत राज्य सरकार को होल्डिंग टैक्स तय करने का अधिकार है. राज्य सरकार ने नगरपालिका व नगर निगमों के लिए झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण व वसूली) नियमावली-2013 बनायी है, वह असंवैधानिक नहीं है. प्रार्थियों की दलील उचित नहीं है.
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संविधान के तहत राज्य सरकार को होल्डिंग टैक्स तय करने का अधिकार है : हाइकोर्ट
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने नगर निगम व नगर निकाय क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स तय करने के मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है. हाइकोर्ट में गुरुवार को होल्डिंग टैक्स तय करने व नियमावली को चुनाैती देनेवाली जनहित व रिट याचिकाअों पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की […]
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने नगर निगम व नगर निकाय क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स तय करने के मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है. हाइकोर्ट में गुरुवार को होल्डिंग टैक्स तय करने व नियमावली को चुनाैती देनेवाली जनहित व रिट याचिकाअों पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद प्रार्थियों की दलील नहीं मानी.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा, वरीय अधिवक्ता जय प्रकाश झा, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा आदि ने पक्ष रखा. कहा गया कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 में राज्य में टैक्स बोर्ड और झारखंड म्यूनिशिपल रेगुलेटरी आयोग का गठन करने का प्रावधान है, लेकिन उनका गठन नहीं किया गया है. वैसी स्थिति में बिना बोर्ड व आयोग की सहमति के होल्डिंग टैक्स लगाया जाना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है. एक्ट में अधिकतम दर का भी प्रावधान नहीं किया गया है. नियमावली असंवैधानिक है, उसे निरस्त करने का आग्रह किया गया. वहीं सरकार की ओर से अधिवक्ता कुमार सुंदरम ने खंडपीठ को बताया कि सरकार को होल्डिंग टैक्स तय कर लागू करने का पूर्ण अधिकार है. नियमों के तहत ही होल्डिंग टैक्स तय किया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जन संघर्ष मोरचा, आलोक साहू, प्रदीप प्रसाद, सूरज कुमार शर्मा, अभय कुमार सिंह व अन्य की अोर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है. साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग आदि नगर निकाय क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी को चुनाैती दी गयी थी.
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