नयी दिल्ली/रांची : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने यहां की एक विशेष अदालत को सूचित किया है कि कोयला घोटाला के एक मामले में आरोपियों को आरोप पत्र तथा अन्य सभी कागजातों की प्रतियां उपलब्ध करवा दीगयी हैं. इस मामले के आरोपियों में कांग्रेस नेता व उद्योगपति नवीन जिंदल शामिल हैं.
एजेंसी ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर को यह सूचना दी. अदालत ने इससे पहले एजेंसी द्वारा कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाने पर कड़ी प्रतिक्रियादी थी. इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी. मामला झारखंड में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला खदान के आवंटन से जुड़ा है.
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इस मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने 25 मई को जिंदल स्टील के सलाहकार आनंद गोयल, गुरगांव स्थित इन्फ्रा के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ मादरा, निहार स्टॉक्स लिमिटेड के डायरेक्टर बीएसएन सूर्यनारायण, मुंबई स्थित केई इंटरनेशनल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर राजीव अग्रवाल और मुंबई की एस्सार पावर लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन सुशील कुमार मारू को जमानत दे दी थी.
कोयला घोटाला में इन लोगों की संलिप्तता का खुलासा चार्टर्ड एकाउंटेंट सिंघल ने किया था. सीबीआइ की चार्जशीट में सिंघल को भी आरोपी बनाया गया था. बहरहाल, इस केस में जिंदल के अलावा भूतपूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव और झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी आरोपी हैं.
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यहां बताना प्रासंगिक होगा कि चार्जशीट में सीबीआइ ने आरोप लगाये हैं किजिंदल की कंपनियों: जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) और गगन स्पंज आयरनप्राइवेट लिमिटेड (जीएसआइपीएल)को अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला खदान आवंटित करवानेके लिएझारखंड केभूतपूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा नेअपनेप्रभावकाइस्तेमालकिया.