झारखंड कैबिनेट : सात नये कॉलेजों के लिए 435 पदों में होगी बहाली, 12 जजों को तत्काल सेवानिवृति

रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिये गये. झारखंड न्यायिक सेवा एवं झारखंड वरीय न्यायिक सेवा के 12 पदाधिकारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. वहीं कई अन्य फैसले लिये गये हैं. मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुए आज बैठक में कई शहरों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 18, 2017 8:40 PM

रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिये गये. झारखंड न्यायिक सेवा एवं झारखंड वरीय न्यायिक सेवा के 12 पदाधिकारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. वहीं कई अन्य फैसले लिये गये हैं. मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुए आज बैठक में कई शहरों के कचरा प्रबंधन के लिए अनुदान को भी स्वीकृति दी गयी है.

1. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके के तहत सात नये महाविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के 435 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी. ये सात नये महाविद्यालय गढ़वा, गोड्डा, देवघर, हंसडीहा दुमका, कांके रांची, खूंटपानी चाईबासा और गुमला के लिये शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक हेतु 435 पदो की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

झारखंड : 12 जज को तत्काल सेवानिवृत्त कराने का फैसला, रघुवर दास ने प्रस्ताव पर दी सहमति

2.खेल विषय को राज्य सूची से हस्तांतरित कर समवर्ती सूची में शामिल करने पर कैबिनेट की मंजूरी
3.वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की गयी है. इसमें सकल राशि 1987.74 करोड़ रुपये है.
4.राज्य के मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अस्पताल प्रंबधन सूचना प्रणाली का अधिष्ठापन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र करेगी. मनोनय के आधार पर यह कार्य आवंटित किया गया है.
6.राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये 06 तथा क्रय किये गये 04 एंबुलेंस को निविदा के आधार पर चयनित एजेंसी जिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड जो राज्य सरकार के 108 एम्बुलेंस का संचालन करेगी. उसे निर्धारित दर पर इन 10 एम्बुलेंस के परिचालन का कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया.
7.भूमि अर्जन, पुनर्वास व पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2017 के प्रारूप की कंडिका-3 में अंकित उप कंडिका-10 क में जोड़े गये अन्य अधिकारी भवन व स्थानीय प्राधिकारी शब्द की स्वीकृति दी गयी.
8. झारखंड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2017 के गठन को मंजूरी दी गयी.
9.कोडरमा जिला के जयनगर व कोडरमा के विभिन्न मौजा, थाना, खाता व प्लॉट संख्या के तहत 1.5259 एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि को 2,43,32,390 रुपये की रेल मंत्रालय द्वारा अदायगी पर ईएफसीसीआईएल विशेष रेल परियोजना के लिए सशुल्क स्थायी हस्तांतरण को मंजूरी दी गयी.
9.जिडको को झारखंड केंद्रीय निरीक्षण एजेंसी के लिए नामित किया गया.
10.मुख्यमंत्री लघु व कुटीर उद्यम विकास बोर्ड का निबंधन सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत निबंधन करने को स्वीकृति दी गयी.
11.चाईबासा नगर परिषद के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को पी0पी0पी0 मोड के आधार पर कार्यान्वयन के लिए 3651.54 लाख का अनुदान उपलब्ध कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी.
12.चतरा नगर पंचायत के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को पी0पी0पी0 मोड के आधार पर कार्यान्वयन के लिए 3366.58 लाख का अनुदान उपलब्ध कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी.
13.जामताड़ा नगर पंचायत के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को पी0पी0पी0 मोड के आधार पर कार्यान्वयन के लिए 3661.33 लाख का अनुदान उपलब्ध कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी.
14.गढ़वा नगर पंचायत के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को पी0पी0पी0 मोड के आधार पर कार्यान्वयन के लिए 3444.27 लाख का अनुदान उपलब्ध कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी.
15.झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2017 के गठन को स्वीकृति दी गयी.
16.झारखंड राज्य के दंत चिकित्सकों को डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के तहत वेतनमान बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गयी.
17.ओएनजीसी एवं आईओसीएल कंसोर्टियम को हजारीबाग एवं चतरा जिलान्तर्गत नार्थ कर्णपुरा कोल बेड मिथेन के कुल 271.50 वर्ग किलोमीटर (हजारीबाग के 258.75 एवं चतरा जिला के 12.75 वर्ग किलोमीटर) पर कोल बेड मिथेन हेतु स्वीकृत में सर्वश्री प्रभा इनर्जी प्राईवेट लिमिटेडके रूप में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

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