होल्डिंग नंबर के लिए 31 तक आवेदन दे सकते हैं शहरवासी

रांची: होल्डिंग टैक्स के नयी नियमावली के तहत शहरवासी 31 अगस्त तक होल्डिंग के लिए निगम में आवेदन दे सकते हैं. तय तिथि के बाद होल्डिंग के लिए आवेदन देनेवाले भवन मालिकों से रांची नगर निगम आवासीय भवनों के लिए 2000 और व्यवसयिक भवनों से 5000 जुर्माना लेगा. नगर निगम के सहायक कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 29, 2017 7:46 AM
रांची: होल्डिंग टैक्स के नयी नियमावली के तहत शहरवासी 31 अगस्त तक होल्डिंग के लिए निगम में आवेदन दे सकते हैं. तय तिथि के बाद होल्डिंग के लिए आवेदन देनेवाले भवन मालिकों से रांची नगर निगम आवासीय भवनों के लिए 2000 और व्यवसयिक भवनों से 5000 जुर्माना लेगा. नगर निगम के सहायक कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने शहरवासियों से समय रहते आवेदन देने की अपील की है.

जो लोग निगम आने में सक्षम नहीं है, वे अपने वार्ड कार्यालय या डोरंडा नगर निगम में जाकर आवेदन दे सकते हैं. नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगस्त में होल्डिंग के कुल 2452 आवेदन जमा हुए. वहीं, सोमवार को होल्डिंग के 238 आवेदन जमा किये गये.

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