रांची : चारा घोटाले के चार मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद गुरुवार को सीबीअाइ की अदालत में उपस्थित होंगे़ अदालत मेें हाजिर हाेने के लिए बुधवार को वे रांची पहुंचे़ मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे हैं. पिछले बार अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त व एक सितंबर की तिथि निर्धारित की थी.
सीबीआइ के अनुसार, ब्रिगेडियर आरपी नोटियाल गवाह के रूप में बचाव पक्ष की ओर से अदालत में हाजिर होंगे़ उन्हें अदालत की ओर से सम्मन भेजा गया है़ कांड संख्या-आरसी-64 ए व 68 ए/96 में गवाही देंगे.लालू प्रसाद सीबीआइ द्वारा दायर कांड संख्या आरसी-64 ए तथा 38 ए /96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिव पाल सिंह की अदालत में उपस्थित होंगे.
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आरसी-47 ए/96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार तथा आरसी-68 ए/96 में सीबीअाइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में उपस्थित होंगे़ आरसी-64 ए/96 देवघर कोषागार से 89 लाख रुपये की अवैध निकासी का मामला है़ इसमें लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्रा, विद्यासागर निषाद, आरके राणा, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, कई आइएएस अधिकारी सहित 28 व्यक्ति आरोपी है.
आरसी-68 ए/96 चाइबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला है़ इस मामले में भी लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्रा, विद्यासागर निषाद, आरके राणा, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ,कई आइएएस अधिकारी सहित 51 व्यक्ति आरोपी है़ं वहीं आरसी-47 ए/96 डोरंडा कोषागार से 139़ 35 व आरसी-38 ए/96 दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी का मामला है.
अदालत बदलने के मामले में आदेश सुरक्षित
लालू प्रसाद की ओर से न्यायाधीश शिव पाल सिंह की अदालत से केस किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय मेें आवेदन दिया गया था. इस पर सुनवाई 25 अगस्त को हो चुकी है. मामले में अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है.