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राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित

रांची : झारखंड में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया. गजट अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रतिबंध प्रभावित होगा. सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया, प्लास्टिक कैरी […]

रांची : झारखंड में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया. गजट अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रतिबंध प्रभावित होगा.

सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया, प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन या उपयोग को राज्य में पूर्णत: प्रतिबंधित िकया गया है. कैबिनेट का मानना है कि राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग से पर्यावरण व स्वास्थ्य पर संकट उत्पन्न हो गया है. प्लास्टिक कैरी बैग से गटर, नालियां अवरुद्ध हो रहे हैं. पशुओं के स्वास्थ्य को भी हानि हो रही है. भू-जल रिचार्ज प्रभावित हो रहा है और विषैली गैस भी उत्सर्जित हो रही है.


कैबिनेट के प्रस्ताव में कहा गया है कि पूर्व में 50 माइक्रोन तक के प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध था, पर इससे उत्पन्न संकट कम नहीं हो रहा है. ऐसे में झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो गया है.
राज्य के बाहर हो सकेगा निर्यात : अधिसूचना के अंतिम गजट प्रकाशन की तिथि से झारखंड में कोई उद्योग प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण नहीं करेगा, दुकानदार, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगानेवाला, रेहड़ीवाला भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. कोई व्यक्ति भी अपने समान को ले जाने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल नहीं करेगा. केवल निर्यात की छूट दी गयी है. यानी कोई उद्योग राज्य से बाहर निर्यात के लिए प्लास्टिक का निर्माण कर सकता है.
ये रहेंगे मुक्त : खाद्य सामग्री, दूध व दूध उत्पाद की पैकेजिंग, नर्सरी के पौधों में इस्तेमाल किये जानेवाले प्लास्टिक प्रतिबंध की श्रेणी में नहीं आयेंगे.

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