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प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर पांच साल तक जेल

रांची: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15,16,17, में पाबंदी लगाये जाने का बाद प्लास्टिक कैरी बैग के बनाने, इस्तेमाल करने, बिक्री करने आदि के लिए दंड का प्रावधान किया गया है. जबकि, धारा 19 में पाबंदी का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का प्रावधान है. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में […]

रांची: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15,16,17, में पाबंदी लगाये जाने का बाद प्लास्टिक कैरी बैग के बनाने, इस्तेमाल करने, बिक्री करने आदि के लिए दंड का प्रावधान किया गया है. जबकि, धारा 19 में पाबंदी का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का प्रावधान है. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है.

इसके तहत सरकार द्वारा लगायी गयी पाबंदी का उल्लंघन करनेवालों के न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित होने पर तीन से पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. न्यायालय चाहे, तो दोषी व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों ही सजा साथ साथ दे सकती है. किसी भी व्यक्ति द्वारा गलती दोहराये जाने पर उसे सात साल तक जेल और पांच हजार रुपये प्रति दिन के जुर्माने की सजा अदालत दे सकती है.

शिकायत व न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने का प्रावधान
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 19 में पाबंदी का उल्लंघन करने के मामले में शिकायत और न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने का प्रावधान है. इसके तहत न्यायालय इस मामले में सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी की शिकायत पर ही किसी के खिलाफ संज्ञान ले सकता है. अधिनियम की धारा 16 में निहित प्रावधानों के तहत किसी कंपनी द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत पाबंदी का उल्लंघन कर प्लास्टिक कैरी बैग बनाने और उसका व्यापार करने पर कंपनी के मैनेजर, निदेशक और सचिव को दोषी माना जायेगा. अधिनियम की धारा 17 में सरकार या सरकार के किसी विभाग द्वारा पाबंदी का उल्लंघन करने पर उस विभाग के प्रधान के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है. न्यायालय द्वारा किसी सरकारी विभाग के प्रधान या कंपनी के पदाधिकारियों के दोषी पाये जाने पर उन्हें भी पांच साल तक जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माने की सजा होगी.
झारखंड में पॉलिथीन की खपत
  • 60 टन के करीब पॉलिथीन का रोजाना इस्तेमाल हो रहा है पूरे राज्य में
  • 20फीसदी प्लास्टिक होता है रोज निकाले जानेवाले कचरे में
  • 0.2फीसदी ही रिसाइकिल हो पाता है फेंके गये कुल पॉलिथीन का
  • 02किलो पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहा है एक व्यक्ति एक वर्ष में

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