सरकारी जमीन पर बने भवनों में स्कूल चलायें

रांची: मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के तहत चतरा के लावालौंग में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निजी भवन बनाये जाने और विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर झूठी रिपोर्ट भेजने के मामले में नोडल अफसर को खुद जा कर जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 20, 2017 8:19 AM
रांची: मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के तहत चतरा के लावालौंग में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निजी भवन बनाये जाने और विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर झूठी रिपोर्ट भेजने के मामले में नोडल अफसर को खुद जा कर जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि भवन को हटाने के बदले इसका उपयोग सरकारी भवन के रूप में विद्यालय संचालन या अन्य कार्य में किया जाये.

श्री बर्णवाल मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान 12 मामलों की समीक्षा की गयी.
अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए नियमावली नहीं : नगर विकास एवं आवास विभाग में नीरज कुमार की अनुकंपा पर नियुक्ति से संबंधित मामले में श्री बर्णवाल ने संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी से जवाब तलब किया. नोडल अधिकारी ने बताया कि नगर निगम की अपनी सेवा नियमावली नहीं होने के कारण यह समस्या हो रही है. अब तक बिना योग्यता निर्धारण के ही नियुक्ति की जा रही थी. इस पर श्री बर्णवाल ने अविलंब निर्णय लेते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया.
गलत रिपोर्ट देने वाले पर कार्रवाई का आदेश : बोकारो के जरीडीह में सामुदायिक भवन पर कब्जा करने और गलत प्रतिवेदन भेजे जाने पर सचिव ने नाराजगी जतायी. उन्होंने भवन को कब्जा से मुक्त कराते हुए गलत रिपोर्ट देने वाले अंचलाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया. गौरतलब है कि उक्त भवन में विगत 10 वर्षों से एक परिवार निवास कर रहा है, जबकि जिला के द्वारा वहां पैक्स संचालन की गलत रिपोर्ट भेजी गयी थी.
अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगायें : रांची नगर निगम क्षेत्र के अपर बाजार में अवैध रूप से जमीन व दुकान निर्माण होने व निगम के द्वारा इस मामले में कार्रवाई करने में शिथिलता बरतने को लेकर भी श्री बर्णवाल ने नाराजगी जतायी. उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाते हुए उसकी वीडियोग्राफी करायें. वहां सूचना पट लगवायें कि यह निर्माण अवैध है और इस पर प्रशासन द्वारा रोक लगायी गयी है. इस बात का ध्यान रखा जाये कि अब किसी भी कीमत पर आगे कोई निर्माण नहीं होने पाये.

उप स्वास्थ्य केंद्र की जांच का निर्देश : पलामू के बरांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के कभी-कभी आने और डॉक्टर के सप्ताह में एक भी दिन नहीं आने के मामले में श्री बर्णवाल ने दंडाधिकारी नियुक्त कर जांच कराने का आदेश दिया. साथ ही अब तक उप स्वास्थ्य केंद्र में हुए प्रसव व अन्य कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन भी एक सप्ताह के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया.
निष्पादन में तेजी लाएं
श्री बर्णवाल ने जिलावार शिकायतों के निष्पादन की प्रगति की समीक्षा की. सबसे नीचे रहे पूर्वी सिंहभूम, पलामू, धनबाद, देवघर और सरायकेला-खरसांवा के नोडल पदाधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया. कहा कि एक सप्ताह के अंदर इन पांच जिलों की स्थिति में सुधार होनी चाहिए. वहीं धनबाद जोड़ापोखर पैक्स से भुगतान को लेकर आ रहे गलत प्रतिवेदन को लेकर भी नाराजगी जतायी.

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