इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णा ने अदालत को बताया कि प्राथमिकी में उन पर कोई गंभीर आरोप नहीं है आैर न ही कोई साक्ष्य है. इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है. पोडैयाहाट थाना में सूचक ने जो प्राथमिकी दर्ज करायी है, उसमें आरोप लगाया था कि यदि कंपनी को जमीन दोगे, तो यह हमारे नेता प्रदीप यादव के आदेश का उल्लंघन होगा.
वहीं राज्य सरकार की अोर से बताया गया कि अारोपी के खिलाफ पांच मामले चल रहे हैं. आरोपी के बाहर आने से विधि-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रदीप यादव ने जमानत याचिका दायर की थी. उन्हें चार मामलों में विभिन्न अदालतों से पहले ही जमानत मिल चुकी है.