रांची : एजी को-ऑपरेटिव में गड़बड़ी पर पीआइएल, सीबीआइ जांच की मांग
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में एजी अॉफिस इंप्लाइज को-अॉपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड की जमीन लेकर जनहित याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी एनामुल हक ने याचिका दायर कर सोसाइटी के भूखंड के आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया है. उन्होंने पूरे मामले की सीबीआइ आैर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) से जांच […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में एजी अॉफिस इंप्लाइज को-अॉपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड की जमीन लेकर जनहित याचिका दायर की गयी है.
प्रार्थी एनामुल हक ने याचिका दायर कर सोसाइटी के भूखंड के आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया है. उन्होंने पूरे मामले की सीबीआइ आैर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) से जांच कराने की मांग की है. याचिका में सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष कपिलदेव गिरि, सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों पर भूखंड आवंटन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है.
कहा गया है कि झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद ने पूरे मामले की जांच की थी. तत्कालीन रजिस्ट्रार को-अॉपरेटिव अजय कुमार सिंह ने भी जांच की थी. जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पायी गयी थी. रजिस्ट्रार को-अॉपरेटिव की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सोसाइटी के तत्कालीन चेयरमैन कपिल देव गिरि ने स्वयं 12000 वर्गफीट भूमि रख ली है.
पत्नी कलावती देवी के नाम 8000 वर्गफीट का भूखंड आवंटित किया. भाई विनय गिरि व कृष्ण गिरि के नाम 4000-4000 वर्गफीट जमीन, दो सगे साले को भी 4000-4000 वर्गफीट जमीन आवंटित की है. कपिलदेव गिरि ने अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम सोसाइटी की 36000 वर्गफीट जमीन आवंटित की है. ये सभी एजी के इंप्लाइज नहीं थे, बाहर के लोग थे. रजिस्ट्रार को-अॉपरेटिव ने उक्त आवंटन को संदिग्ध बताया है.
सोसाइटी के बायलॉज में भी संशोधन किया गया, जिसे अब तक सरकार ने मान्यता नहीं दी है. राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों, आइपीएस, आइएएस अधिकारियों को जमीन दी गयी है. इतना ही नहीं सोसाइटी के लिए जो खेल मैदान था, उसे एक रुपये में डीएवी कपिलदेव स्कूल को लीज पर लंबे समय तक के लिए दे दी गयी है. प्रार्थी ने सीबीआइ व इडी से जांच कराने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है.