पलामू और हजारीबाग एयरपोर्ट डेवलप के लिए कैबिनेट ने 270 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी
रांची : पलामू और हजारीबाग में हवाई अड्डा विकसित करने के लिए कैबिनेट ने 270 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस राशि से हवाई अड्डा विकसित करने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा. अधिग्रहण के बाद हवाई अड्डा निर्माण और हवाई जहाज के संचालकों का चयन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा. […]
रांची : पलामू और हजारीबाग में हवाई अड्डा विकसित करने के लिए कैबिनेट ने 270 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस राशि से हवाई अड्डा विकसित करने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा. अधिग्रहण के बाद हवाई अड्डा निर्माण और हवाई जहाज के संचालकों का चयन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा.
हजारीबाग जिले में नगवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने के लिए 245 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. कैबिनेट ने इतनी जमीन की अधिग्रहण के लिए 194 करोड़ रुपये के खर्च की स्वीकृति
दी है. पलामू जिले के चियांकी हवाई पट्टी को हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने के लिए 12.44 एकड़ जमीन की आवश्यकता बतायी गयी है. कैबिनेट ने पलामू में जमीन अधिग्रहण के लिए 76 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दी.
राज्य के आठ विधानसभा क्षेत्रों में 126 करोड़ की लागत से आठ डिग्री कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी. डिग्री कॉलेजों का निर्माण खिजरी, बरही, गोमिया, टुंडी, बोरियो, बरहेट, साहेबगंज और नाला विधानसभा क्षेत्रों में किया जायेगा.
निर्माण की लागत प्रति कॉलेज 15.76 करोड़ रुपये आंकी गयी है. कैबिनेट ने बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची और साहेबगंज में आठ अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी. इन जिलों में पहले चल रहे कुटुंब न्यायालय में 500 से एक हजार तक के मामले लंबित हैं. अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय के गठन से मामलों को जल्द निबटारा होगा.
झारखंड कैिबनेट ने दी स्वीकृति
कुल 270 करोड़ मंजूर
हजारीबाग में नगवां हवाई पट्टी और पलामू जिले के चियांकी हवाई पट्टी को किया जायेगा विकसित
हजारीबाग में 245 एकड़ व पलामू में 12.44 एकड़ जमीन की होगी आवश्यकता
हजारीबाग के लिए 194 करोड़ और पलामू के लिए 76 करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए स्वीकृत
126 करोड़ की लागत से आठ विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे डिग्री कॉलेज
आठ कुटुंब न्यायालय की स्वीकृति मिली
निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की बढ़ोत्तरी
कैबिनेट ने रिम्स, पीएमसीएच और एमजीएम में ट्यूटर और सीनियर रेसिडेंट की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया है. इसके तहत सामान्य जाति के उम्मीदवारों के लिए 40 से 45 , पिछड़ा वर्ग के लिए 42 से 47, महिला के लिए 43 से 48 और अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए 45 से 50 वर्ष निर्धारित की गयी है. सरकारी चिकित्सकों के मामले में इस उम्र में और पांच साल की अतिरिक्त वृद्धि कर दी गयी है.
संयुक्त सचिव सूर्यमणि आचार्य व अनवर हुसैन बर्खास्त
कॉरपोरेशन को तीन साल के लिए मिला काम : कैबिनेट ने खनिज ब्लॉकों को अन्वेषण के लिए मिनरल एक्सपोरेशन कॉरपोरेशन को नोमिनेशन के आधार पर तीन साल के लिए काम देने का फैसला लिया.
सूक्ष्म, लघु मध्यम इकाई के उद्योगों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से 2006 में बनी नियमावली की धारा 11 को संशोधित करने का फैसला किया है. इससे सरकारी खरीद में इन्हें प्राथमिकता दी जायेगी.