झारखंड : आधार के बिना भी राशन देने का आदेश

खाद्य आपूर्ति मंत्री ने की यूआइडीएआइ के सीइओ से मुलाकात रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने नई दिल्ली में यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) के सीइओ अजय भूषण पांडेय से मुलाकात कर आधार लिंकेज के मुद्दे पर बात की. श्री राय ने बताया कि भारत सरकार ने आधार कार्ड और मशीन द्वारा अंगूठा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 28, 2017 7:13 AM
खाद्य आपूर्ति मंत्री ने की यूआइडीएआइ के सीइओ से मुलाकात
रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने नई दिल्ली में यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) के सीइओ अजय भूषण पांडेय से मुलाकात कर आधार लिंकेज के मुद्दे पर बात की.
श्री राय ने बताया कि भारत सरकार ने आधार कार्ड और मशीन द्वारा अंगूठा पहचान बगैर राशन देने की बात स्वीकार की है. केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन कार्डधारियों का आधार कार्ड नहीं बना है, अथवा जिनका अंगूठा ई-पाॅश मशीन नहीं पहचान पा रही है उनको राशन से वंचित नहीं किया जा सकता है. वैकल्पिक पहचान पत्र पर उनको राशन मिलेगा.
अपवाद पुस्तिका रखेंगे दुकानदार : आदेश में यह भी बताया गया है कि यदि किसी इलाके में स्थायी या अस्थायी रूप से नेटवर्क सिग्नल नहीं पाया जाता है, या नेटवर्क कनेक्शन में बाधा उत्पन्न हो जाती है तब भी कार्डधारियों को राशन दिया जायेगा. राज्य सरकार पहल कर ऐसे लोगों का आधार कार्ड बनवायेगी. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आधार लिंकेज के बिना लोगों को राशन देने के लिए राशन दुकानदार एक अपवाद पुस्तिका (एक्सेप्शन रजिस्टर) रखेगा.
जिसमें उनको दिये गये राशन का पूरा विवरण अंकित किया जायेगा. राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारी प्रत्येक माह रजिस्टर की जांच करेंगे. श्री राय ने कहा कि किसी भी कार्डधारी का राशन नहीं रोका जायेगा. भारत सरकार के इस आदेश के बाद तकनीकी कारणों से राशन मिलने में किसी को परेशानी नहीं होगी.

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