झारखंड : मिलेगा स्थायी ड्रग लाइसेंस, नवीकरण के लिए फीस दें

राजीव पांडेय रांची : दवा निर्माताओं और दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है. अब उन्हें दवा दुकान या दवा बनाने के लाइसेंस के नवीकरण के लिए बार-बार कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लाइसेंस नवीकरण के लिए नयी गाइड लाइन बनायी है. 27 अक्तूबर को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 4, 2017 7:33 AM
राजीव पांडेय
रांची : दवा निर्माताओं और दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है. अब उन्हें दवा दुकान या दवा बनाने के लाइसेंस के नवीकरण के लिए बार-बार कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लाइसेंस नवीकरण के लिए नयी गाइड लाइन बनायी है.
27 अक्तूबर को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. नये प्रावधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दवा बेचने या दवा बनाने के लिए एक बार लाइसेंस लेगा, तो वह हमेशा के लिए वैध होगा. इसके बाद हर पांच साल पर उसे लाइसेंस नवीकरण के लिए केवल फीस जमा करनी होगी.
वहीं, अगर कोई दवा निर्माता या दुकानदार निर्धारित तिथि पर शुल्क नहीं जमा करा पता है, तो उसे प्रतिमाह दो प्रतिशत विलंब शुल्क के रूप में देना होगा. छह माह तक विलंब शुल्क नहीं जमा करने पर संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. औषधि निरीक्षक तीन वर्ष में एक बार या जोखिम की स्थिति में दवा दुकानों और दवा बनाने वाली फैक्टरी का निरीक्षण करेंगे.
लाइसेंस नवीकरण की कागजी प्रक्रिया खत्म
अब तक यह होती थी नवीकरण की प्रक्रिया
अब तक दवा निर्माताओं और दुकानदारों को लाइसेंस लेने के बाद हर पांच साल पर नवीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. इसके तहत दवा निर्माताओं और दुकानदारों को वे सभी कागजात राज्य औषधि निदेशालय को जमा करने पड़ते थे, जो लाइसेंस लेते वक्त जमा किये थे. नयी गाइड लाइन जारी होने के बाद इस प्रक्रिया को खत्म कर दियागया है.
कार्रवाई हुई, तो दोबारा लेना होगा लाइसेंस
दवा निर्माता या दुकानदार पर अगर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है, तो उसे दोबारा नये सिरे से लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस निलंबित होने पर पर भी पूरी प्रक्रिया पहले की तरह ही होगी. राज्य औषधि निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉ सुजीत कुमार ने बताया कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत केंद्र सरकार ने लाइसेंस नवीकरण प्रक्रिया को सहज बनाया है. इससे व्यापारियों और दवा निर्माताओं को सहूलियत होगी
केंद्र सरकार से लाइसेंस नवीकरण की नयी अधिसूचना मिल गयी है. विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है. अब लाइसेंस एक बार मिल जायेगा़ सिर्फ नवीकरण का शुल्क जमा करना होगा. अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है, तो उसे नयी प्रक्रिया से गुजरना होगा.
रीतू सहाय, ड्रग कंट्रोलर

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