इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है़ ये चुनाव आयोग की देखरेख, निर्देशन व नियंत्रण में होते हैं. संविधान ने सभी योग्य लोगों को मत देने और प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया है़ यदि 18 वर्ष के हो गये हैं, योग्य हैं, तो अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करा ले़ं मतदान करना व अच्छे प्रतिनिधियों को चुनना स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है.
यदि किसी का नाम मतदाता सूची में है, पर निवास स्थान में स्थायी परिवर्तन हुआ है अथवा मतदाता की मृत्यु हो गयी है, तो सुधार के लिए फॉर्म सात में आवेदन देना होगा़ एक विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र के क्षेत्र में शिफ्ट होने पर फॉर्म आठ-ए के माध्यम से आवेदन दे़ं फॉर्म छह-ए अनिवासी भारतीयों के लिए है़ मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए उन्हें अपने पासपोर्ट की छायाप्रति भी देनी होगी़ अपना आवेदन स्थानीय बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं. 16 अक्तूबर से 15 नवंबर तक पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है़ 15 से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलेगा, जिसमें घर-घर जाकर वोटर का सत्यापन किया जायेगा़ मौके पर जिला की डिप्टी इलेक्टोरल ऑफिसर गीता चौबे ने भी विचार रखे़.