सावधान! झारखंड में पॉलिथीन का इस्तेमाल मना है, नहीं माने, तो देना होगा 01 लाख रुपये जुर्माना, 5 साल के लिए जाना पड़ सकता है जेल

रांची : संभल जाईये. झारखंड में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर सरकार ने रोक लगा दी है. हालांकि, यह रोक पहले से लगी हुई है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल बंद नहीं कर रहे हैं. सरकार अब सख्ती से अपने इस कानून को लागू कराने जा रही है. गुरुवार (16 नवंबर) से यदि कोई प्रतिबंधित पॉलिथीन का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 16, 2017 7:06 AM
रांची : संभल जाईये. झारखंड में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर सरकार ने रोक लगा दी है. हालांकि, यह रोक पहले से लगी हुई है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल बंद नहीं कर रहे हैं. सरकार अब सख्ती से अपने इस कानून को लागू कराने जा रही है. गुरुवार (16 नवंबर) से यदि कोई प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल करता पाया गया, तो उससे एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जायेगा. इतना ही नहीं, पांच साल की सजा भी हो सकती है. झारखंड की राजधानी रांची में रांची नगर निगम ने इसके लिए 11 टीमों का गठन किया है, जो नगर निगम के सभी 55 वार्डों में घूम-घूमकर छापामारी करेगी.

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राज्य सरकार 15 नवंबर से पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर चुकी है. रांची नगर निगम इस प्रतिबंध का पालन कराने के लिए अपनी कमर भी कस चुका है. हालांकि, सवाल यह है कि जब आमलोग पॉलिथीन का इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे, तो इस पर रोक लगाने के लिए बनाये गये कानून का क्या मतलब रह जायेगा?प्रभात खबर ने बुधवार को राजधानी के बाजारों का जायजा लिया. यह जानने की कोशिश की गयी कि लोग राज्य सरकार द्वारा पॉलिथीन पर लगाये गये प्रतिबंध का पालन कर रहे हैं या नहीं.
हैरत की बात यह है कि बाजार में सामान खरीदने पहुंचे ज्यादातर लोगों को यह पता है कि पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. इसके बावजूद वे दुकानदारों से पॉलिथीन का कैरी बैग देने के लिए जिरह कर रहे थे. वहीं, शहर में कई ठेला और सब्जी दुकानदारों में पॉलिथीन का उपयोग करते दिखे. राशन दुकान और जेनरल स्टोर में बैन का असर दिखा. यहां दुकानदार ही लोगों से कहते दिखे कि अब आप झोला का उपयोग करना शुरू कर दें, क्योंकि अब हम पॉलिथीन किसी को नहीं देंगे. कई राशन दुकानदारों ने तौल वाली चीजों के लिए कागज के ठोंगे का प्रयोग शुरू कर दिया. साथ ही कपड़े के कैरीबैग का भी प्रयोग किया जा रहा है.

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एक लाख रुपये जुर्माना या पांच साल की जेल :नगर निगम ने शहर के सभी दुकानदारों को निर्देश दिया था कि वे 14 नवंबर तक अपने पॉलिथीन का स्टॉक समाप्त कर लें. इसके बाद किसी के पास पॉलिथीन पाया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने 11 टीम बनायी है. हर टीम के जिम्मे पांच-पांच वार्डों की जिम्मेदारी है. इस दौरान जो भी दुकानदार या व्यवसायी पॉलिथीन उपयोग करते पाये गये, उन पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये एक्ट के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है या पांच साल की जेल हो सकती है.
स्थापना दिवस की वजह से टला अभियान : पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू कराने के लिए अभियान 15 नवंबर से ही शुरू होना था, लेकिन झारखंड स्थापना दिवस की वजह से रांची नगर निगम का छापेमारी अभियान 16 नवंबर यानी गुरुवार से शुरू होगा.

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