सीसीएल से बतौर दंड 886 करोड़ मांगा, कार्रवाई की चेतावनी
रांची : राज्य सरकार ने खान अधिनियम का उल्लंघन कर खनन करने के आरोप में सीसीएल से बतौर दंड 886.86 करोड़ रुपये का मांग की है. राशि का भुगतान नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है. जिला खनन पदाधिकारी, चतरा द्वारा भेजे गये नोटिस में कहा गया है […]
रांची : राज्य सरकार ने खान अधिनियम का उल्लंघन कर खनन करने के आरोप में सीसीएल से बतौर दंड 886.86 करोड़ रुपये का मांग की है. राशि का भुगतान नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है.
जिला खनन पदाधिकारी, चतरा द्वारा भेजे गये नोटिस में कहा गया है कि कॉमन काउज ने केंद्र सरकार व अन्य सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका संख्या डब्ल्यूसीपी 114/2014 की सुनवाई के बाद दो अगस्त 2017 को अपना फैसला सुनाया. इसके तहत खनिज अधिनियम की धारा 21 (5) का उल्लंघन कर खनन कार्य करनेवालों से मुआवजा-दंड की वसूली की जानी है.
पिपरवार परियोजना द्वारा वर्ष 2000-01 से 2016-17 तक की अवधि तक के लिए गणना कर मुआवजे की राशि 756.58 करोड़ निर्धारित की गयी. इसी अवधि में अशोका परियोजना से किये गये खनन के लिए 130.28 करोड़ की राशि निर्धारित की गयी है. इसका भुगतान 31 दिसंबर तक करना है.