संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा का मार्ग प्रशस्त

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. प्रार्थियों को राहत नहीं मिली. सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी. इससे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 17, 2017 8:51 AM
रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. प्रार्थियों को राहत नहीं मिली. सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी. इससे पूर्व सुनवाई के दाैरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान नहीं है.

बीसी-वन व बीसी-टू के कई अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया है. याचिका मेंटेनेबल नहीं है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वावधान में मुख्य परीक्षा 17 नवंबर से शुरू होनी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गुलाम सादिक व अन्य की अोर से याचिका दायर की गयी थी. इसमें कहा गया था कि झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के पीटी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है. मुख्य परीक्षा पर रोक का भी आग्रह किया गया था.

यह भी कहना था कि बीसी-वन व बीसी-टू कैटेगरी के किसी अभ्यर्थी को सफल घोषित नहीं किया गया है. आयोग ने विज्ञापन संख्या -5/ 2017 के माध्यम से पुलिस अवर निरीक्षक के 3019 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. आयोग ने 30 अक्तूबर को प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) का रिजल्ट जारी किया था. मुख्य परीक्षा 17 नवंबर से 21 नवंबर तक ली जायेगी.

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