पारा शिक्षकों के मामले में सरकार ने लिया समय
रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को प्राथमिक शिक्षक के पद पर पारा शिक्षकों को सामान्य उम्मीदवार के रूप में नियुक्त करने के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिकाअों पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
November 21, 2017 8:39 AM
रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को प्राथमिक शिक्षक के पद पर पारा शिक्षकों को सामान्य उम्मीदवार के रूप में नियुक्त करने के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिकाअों पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया.
मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश ने खंडपीठ को बताया कि पारा शिक्षकों के मामले को लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि मामले का निराकरण हो सके. इसके लिए उन्होंने समय देने का आग्रह किया.
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