रांची : झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती की सजा का कोर्ट ने एलान कर दिया है. सीबीआई के विशेष जज शंभूलाल साहू ने उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनायी है. 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. चारा घोटाला मामले में सजल चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगे थे. हालांकि, एक बार उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गयी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ फिर से सुनवाई शुरू हुई और एक बार फिर विशेष सीबीआई जज ने उन्हें दोषी करार दे दिया.
- पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) ट्रेजरी से सजल चक्रवर्ती ने कथित तौर पर 37 करोड़ रुपये की अवैध निकासी में मदद की.
- गलत तरीके से ट्रेजरी से धन की निकासी की जानकारी होने के बावजूद सजल चक्रवर्ती ने फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.
- पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त होने के नाते वह ट्रेजरी के इन-चार्ज थे. वह चाहते, तो इस गड़बड़ी को रोक सकते थे.
- चारा घोटाला मामले में वर्ष 2013 में ही बिहार के दो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्र समेत 45 लोग दोषी करार दिये जा चुके हैं.
- सजल चक्रवर्ती को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गयी थी. हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन सीबीआई के विशेष जज ने उन्हें भी इस मामले में दोषी पाया और 14 नवंबर को ही उन्हें जेल भेज दिया.
- चारा घोटाला के एक अन्य मामले में पहले ही सजल चक्रवर्ती को दोषी करार दिया जा चुका है.
- हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजल चक्रवर्ती को बड़ा झटका दिया. मई, 2017 में देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विशेष सीबीआई कोर्ट ने सजल के खिलाफ फिर से सुनवाई शुरू की.