30 नवंबर तक जारी होगी बार काउंसिल की मतदाता सूची, 15 फरवरी तक चुनाव

रांची: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पंचवर्षीय चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है. चुनाव की सारी प्रक्रियाएं 15 फरवरी तक पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया है. आदेश के अनुसार जिन अधिवक्ताअों ने अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आवेदन दिया है, वे भी मतदान कर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 26, 2017 8:29 AM
रांची: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पंचवर्षीय चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है. चुनाव की सारी प्रक्रियाएं 15 फरवरी तक पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया है. आदेश के अनुसार जिन अधिवक्ताअों ने अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आवेदन दिया है, वे भी मतदान कर सकेंगे. जिन अधिवक्ताअों ने सत्यापन का फार्म नहीं भरा है, वे मतदान करने से वंचित रहेंगे. काउंसिल को 30 नवंबर तक मतदाता सूची जारी करने का निर्देश दिया गया है.
अधिवक्ताअों के सभी प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को भेजने व विश्वविद्यालय से कहा गया है कि वे निश्चित समय-सीमा के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन करें. उधर, काउंसिल ने 14 नवंबर को ही पंचवर्षीय चुनाव की अधिसूचना जारी की थी.
उल्लेखनीय है कि 22 जून 2012 को काउंसिल का चुनाव हुआ था. पांच वर्षों का कार्यकाल 22 जून 2017 को समाप्त हो गया. छह माह का अवधि विस्तार दिया गया, जिसकी अवधि 22 दिसंबर को समाप्त हो रही है. काउंसिल में कुल 28,119 अधिवक्ता सूचीबद्ध हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में वेरिफिकेशन रूल्स के तहत 18,950 अधिवक्ताअों ने वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया है. यही अधिवक्ता मतदाता होंगे. इसमें से लगभग 2000 अधिवक्ताअों का सदस्यता शुल्क आदि बकाया है. 8,113 अधिवक्ताअों ने वेरिफिकेशन के लिए फार्म नहीं भरा. काउंसिल ने वैसे अधिवक्ताअों को नन प्रैक्टिसिंग एडवोकेटस कैटेगरी में डाल दिया है.

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