ऐसा कोई काम न करें, जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो : खरे

रांची: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने सरकारी पदाधिकारियों को सरकारी सेवक आचार नियमावली का अनुपालन करने को कहा है. इसके लिए अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष व प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों को नियमावली के प्रावधानों […]

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रांची: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने सरकारी पदाधिकारियों को सरकारी सेवक आचार नियमावली का अनुपालन करने को कहा है. इसके लिए अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष व प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों को नियमावली के प्रावधानों से अवगत करायें. साथ ही इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें.


प्रधान सचिव ने लिखा है कि सचिवालय व संलग्न कार्यालयों में वरीय पदाधिकारियों द्वारा कनीय कर्मी या पदाधिकारियों के साथ अपमानजनक एवं अशोभनीय व्यवहार करने के मामलों के संबंध में झारखंड सचिवालय सेरा संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है. प्रधान सचिव ने लिखा कि वरीय अथवा कनीय पदाधिकारियों-कर्मचारियों के आचरण के संबंध में सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 3 (1) में कई प्रावधान हैं.

इसके तहत हर सरकारी सेवक पूरी शीलनिष्ठा रखेगा. कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा तथा ऐसा कोई काम न करेगा, जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो. उन्होंने लिखा कि विभिन्न विभागों -कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा अपमानजनक व अशोभनीय व्यवहार किसी भी तरह से उचित नहीं है. यह नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है.

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