शहीद पुलिसकर्मियों के पुत्र की नौकरी उम्रसीमा बढ़ाने की मांग

झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने की गृह सचिव से मुलाकात रांची : झारखंड में शहीद पुलिसकर्मियों के पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की अधिकतम उम्र सीमा 26 की बाध्यता को खत्म करने की मांग झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने शुक्रवार को सरकार से की. झारखंड पुलिस एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 2, 2017 9:04 AM
झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने की गृह सचिव से मुलाकात
रांची : झारखंड में शहीद पुलिसकर्मियों के पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की अधिकतम उम्र सीमा 26 की बाध्यता को खत्म करने की मांग झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने शुक्रवार को सरकार से की. झारखंड पुलिस एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में गृह सचिव से मिला. योगेंद्र सिंह ने बताया कि जब कोई पुलिसकर्मी मृत या शहीद हो जाता है, तब उसके आश्रित पुत्र की अनुकंपा के आधार पर बहाली की अधिकतम उम्र 26 वर्ष निर्धारित है.
जबकि इसी नियमावली में कंडिका- 6 में सरकारी सेवकों के आश्रितों में पति, माता, पिता, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्रवधू, विधवा/तलाकशुदा/विवाहिता पुत्री के मामले में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को उम्र सीमा की बाध्यता खत्म करने का निर्देश है. लेकिन आश्रित पुत्र के संबंध में कोई निर्देश नहीं है. योगेंद्र सिंह ने बताया कि पुत्र ही किसी भी मृतक सरकारी सेवक का मुख्य उत्तराधिकारी होता है. लेकिन वर्तमान नियमावली के तहत 26 वर्ष से अधिक उम्र होने पर पुत्र को नौकरी नहीं मिल पायेगी. इसलिए इस नियमावली में संशोधन करने की मांग की गयी है.

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