लीव इनकैसमेंट में नहीं मिलेगी पीएफ की सुविधा

रांची : कोल इंडिया ने आदेश जारी कर लीव इनकैसमेंट में पीएफ की सुविधा नहीं देने का निर्देश दिया है. कोल इंडिया के इस आदेश से कर्मियों में नाराजगी है. पहले कोल इंडिया की किसी भी कंपनी के कर्मचारी अपना लीव बेचने के बाद उसमें कटने वाले पीएफ का फायदा लेते थे.... कोई भी कर्मी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 3, 2017 8:47 AM

रांची : कोल इंडिया ने आदेश जारी कर लीव इनकैसमेंट में पीएफ की सुविधा नहीं देने का निर्देश दिया है. कोल इंडिया के इस आदेश से कर्मियों में नाराजगी है. पहले कोल इंडिया की किसी भी कंपनी के कर्मचारी अपना लीव बेचने के बाद उसमें कटने वाले पीएफ का फायदा लेते थे.

कोई भी कर्मी साल में 15 दिन का लीव बेच सकता था. मतलब 15 दिन की छुट्टी बेच कर नकद राशि ले सकता था. पूरी नौकरी के दौरान 140 छुट्टी बेचने का प्रावधान कोल इंडिया में है.


पहले छुट्टी बेचने पर पीएफ में कर्मचारियों की राशि काटी जाती थी. उतनी ही राशि कंपनी देती थी. अब बीच में लीव बेचने पर कर्मियों को दोनों सुविधा नहीं मिलेगी. कोल इंडिया ने जारी आदेश में कहा है कि केवल रिटायरमेंट के समय लीव इन कैस करने की स्थिति में ही पीएफ काटने का लाभ मिलेगा. इस संबंध में एटक नेता लखन लाल महतो का कहना है कि इससे कर्मियों को आर्थिक नुकसान होगा. साल में कर्मियों को लीव बेच कर 50-60 हजार रुपये मिलता था. इसके बदले में पीएफ का पैसा उनके खाते में चला जाता था. यह लाभ अब नहीं मिल पायेगा.