निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा नहीं करनेवाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई , रांची में मान्यता के लिए 600 स्कूलों ने दिया आवेदन, 148 की जांच पूरी
रांची : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता के लिए रांची के 750 स्कूलों में से 600 ने अब तक आवेदन दिया है. इनमें से 148 की जांच पूरी कर ली गयी है. शेष विद्यालयों की भी जांच प्रक्रिया जल्द पूरी की जायेगी. रांची में अब तक आठ विद्यालयों को मान्यता दी गयी है. […]
रांची : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता के लिए रांची के 750 स्कूलों में से 600 ने अब तक आवेदन दिया है. इनमें से 148 की जांच पूरी कर ली गयी है. शेष विद्यालयों की भी जांच प्रक्रिया जल्द पूरी की जायेगी. रांची में अब तक आठ विद्यालयों को मान्यता दी गयी है. जिन विद्यालयों ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं दिया है उनको भी जल्द से जल्द आवेदन देने को कहा गया है. इसके बाद शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता के लिए आवेदन नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
मालूम हो कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018 से कक्षा आठ में बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय लिया है. कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा में उन्हीं विद्यालय के बच्चों को शामिल होने दिया जायेगा, जो मान्यता प्राप्त होंगे. विभाग ने इस वर्ष उन विद्यालयों को भी अवसर देने का निर्णय लिया है, जो आरटीइ के तहत मान्यता के लिए आवेदन जमा करेगा. रांची के अलावा राज्य के अन्य जिलों में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के मान्यता की प्रक्रिया शुरू की गयी है. आवेदन जमा करने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा तिथि निर्धारित कर दी गयी है. निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
स्कूलों को देनी हाेगी ये जानकारी
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता लेने पर विद्यालय संचालन से संबंधित विस्तृत जानकारी स्कूल प्रबंधक को देना होता है. विद्यालय की जमीन से लेकर शुल्क तक की जानकारी स्कूल को देनी होगी. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के पालन के लिए सभी जिलों में जिला शिक्षा अधीक्षक को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है.
क्या है कार्रवाई का प्रावधान
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता नहीं लेने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. इसके तहत अर्थ दंड से लेकर स्कूल बंद करने तक का प्रावधान है. जिला शिक्षा अधीक्षक स्कूलों की जांच करेंगे. मान्यता नहीं होने पर एक मुश्त एक लाख रुपये का जुर्माना इसके बाद प्रतिदिन दस हजार रुपये दंड का प्रावधान है. इसके बाद सरकार स्तर से नोटिस देकर विद्यालय बंद भी किया जा सकता है.
क्या देनी होगी जानकारी
विद्यालय स्थापना का वर्ष.
न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति का नाम.
क्या न्यास/सोसाइटी/ प्रबंध समिति पंजीकृत है.
विद्यालय के प्रबंधक/अध्यक्ष/चेयरमैन के नाम और शासकीय पता.
पिछले तीन वर्ष के दौरान कुल आय और व्यय में अधिकता या कमी .
शिक्षा का माध्यम, विद्यालय की प्रवेश व अंतिम कक्षा.
विद्यालय का कुल क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्र .
कक्षावार नामांकन की स्थिति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला की स्थिति .
अध्यापक की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन का अनुभव.
स्कूल की कक्षाओं में लागू पाठ्यक्रम.
इसके अलावा अन्य जानकारी भी स्कूलों को देनी होती.